हिमाचल हाईकोर्ट ने नशे के खिलाफ हुई बैठक का मांगा निष्कर्ष

खबरें अभी तक। हिमाचल उच्च न्यायालय ने मुख्य सचिव से शपथ पत्र के माध्यम से न्यायालय को ये बताने को कहा है कि ड्रग्स की समस्या से निपटने के लिए पंजाब, हरियाणा उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की चंडीगढ़ में हुई बैठक के पश्चात क्या निष्कर्ष सामने आया है? मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने कुल्लू जिले के होटलों में ड्रग्स की खरीद-फरोख्त से होने वाले दुष्परिणामों से जुड़ी जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान ये आदेश पारित किए.

न्यायालय के समक्ष पिछली सुनवाई के दौरान ये जानकारी दी गई थी कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों की चंडीगढ़ में 20 अगस्त को बैठक रखी गई है, जिसमें मादक पदार्थों से उत्तर भारत में हो रहे कारोबार के कारण उत्पन्न समस्या के समाधान संबंधी निर्णय लिया जाना है। न्यायालय के समक्ष सुनवाई के दौरान मुख्य सचिव की ओर से इस बाबत दायर किए जाने वाले शपथ पत्र के लिए समय की मांग की गई थी, जिस पर कोर्ट ने उन्हें अतिरिक्त समय देते हुए मामला 6 दिसम्बर के लिए रख लिया है.

बता दें कि पिछले आदेशों के अनुसार पुलिस महानिदेशक और पुलिस अधीक्षक कुल्लू को इस समस्या के निदान करने के लिए जरूरी कदम उठाने के आदेश जारी किए गए थे. और उठाए गए कदमों के तहत न्यायालय को अवगत करवाने के भी आदेश जारी किए गए थे।