रेवाड़ी गैंगरेप: 8 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में आरोप हुआ तय

ख़बरें अभी तक। रेवाड़ी में 12 सितंबर को छात्रा का अपहरण कर गैंगरेप की वारदात को अंजाम देने वाले 8 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में आरोप तय कर दिए गए हैं। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय की अदालत में आरोपी निशु, पंकज फौजी, मनीष पर गैंगरेप करने के आरोप में धाराओं के तहत सुनवाई होगी। वहीं अन्य पांचो पर उन्हें पनाह देने के आरोप में सुनवाई होगी।

इस मामले के मुख्य आरोपी मनीष, निशु और पंकज फौजी पर आईपीसी की धारा 376 डी (गैंगरेप), 365 (अगवा करने), 328 (जबरन नशीला पदार्थ खिलाने) और 120बी (आपराधिक साजिश रचने) के आरोप तय हुए हैं। वहीं मंजीत व अभिषेक पर 216 (पनाह देने) और निक्कू  पर 202 (जानकारी छिपाने) तथा दीनदयाल और डॉक्टर संजीव पर 118 (जानकारी होने पर भी पुलिस को न बताने) के आरोप तय हुए हैं। मामले की अगली सुनवाई 5 नवंबर को होगी। इसी दिन पीड़िता के माता-पिता के बयान दर्ज किए जाएंगे।

बता दें कि 12 सितंबर को 19 वर्षीय रेप पीड़िता कोचिंग पढ़ने जा रही थी, जहां से दो आरोपियों ने उसे किडनैप कर लिया था। इसके बाद दीनदयाल के खेत में ले जाकर तीनों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था। उसके बाद आरोपी पीड़िता को घर के बाहर फैंककर मौके से फरार हो गए। अभी तक भी पीड़िता का मानसिक संतुलन ठीक नहीं हो पाया है।