मालेगांव बम विस्फोट: सातों आरोपियों के खिलाफ आरोप तय

ख़बरें अभी तक। मालेगांव बम विस्फोट मामले में एक विशेष अदालत ने मंगलवार को लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और पांच अन्य के आरोपियो के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि निरोधक अधिनियम (यूएपीए) और आईपीसी की धाराओं के तहत आरोप तय कर दिए गए हैं।  विशेष राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) अदालत के न्यायाधीश विनोद ने आरोपियों के खिलाफ आरोप तय हैं। पुरोहित और साध्वी के अलावा मालेगांव बम विस्फोट मामले में पांच अन्य आरोपीयों  में रमेश उपाध्याय, अजय रहिरकर, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी और समीर कुलकर्णी के नाम शामिल हैं।Related imageन्यायाधीश ने जब आरोपियों के खिलाफ आरोप पढ़े उस वक्त सभी आरोपी अदालत में मौजूद थे। मालेगांव में 29 सितंबर 2008 को एक मस्जिद के पास मोटरसाइकिल में लगाए गए बम में विस्फोट किया गया जिसमें छह लोगों की मौत हो गई जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। गैरकानूनी गतिविधि निरोधक अधिनियम के तहत आरोपियों पर आतंकवादी कृत्य का हिस्सा रहने और भारतीय दंड संहिता के तहत आपराधिक साजिश और हत्या के आरोप तय हैं। बता दें किआरोप तय करना एक प्रक्रिया होती है जिसके बाद आपराधिक मामले में मुकदमा शुरू होता है।