पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने जूनैद खान के हत्यारे को दी जमानत, पिछले साल हुई थी जूनैद की हत्या

ख़बरें अभी तक। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने 17 साल के जूनैद खान की पीट-पीट कर हत्या करने वाले मुख्य आरोपी को जमानत दे दी गई है. जुनैद खान की पिछले साल बल्लभगढ़ के पास एक ट्रेन में चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई थी.

बता दें कि जुनैद खान पिछले साल 22 जून को दिल्ली से मथुरा जाने वाली ट्रेन में चढ़ा था, जब ट्रेन हरियाणा में बल्लभगढ़ के नजदीक थी तो उसकी चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई थी. इसका मुख्य आरोपी कुमार के वकील ने कहा है कि जस्टिस दया चौधरी की एकल पीठ ने कुमार को अंतरिम जमानत दे दी जो खान की हत्या का आरोपी है. उसके वकील विश्वजीत विर्क ने कहा, ‘हाई कोर्ट ने नरेश कुमार को अंतरिम जमानत दे दी.’ उन्होंने कहा, निचली अदालत में मामले की कार्यवाही पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के मद्देनजर अदालत ने उसे अंतरिम जमानत दी है.