157 साल पुराने कानून के खत्म करने पर दिल्ली महिला आयोग अध्यक्ष स्वाती मालीवाल हुई नाराज, दिया बड़ा बयान

ख़बरें अभी तक। व्यभिचार पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिए गए फैसले पर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाती मालीवाल ने बड़ा बयान दिया है। स्वाती मालीवाल का कहना है कि 157 साल पुराने व्यभिचार कानून को रद्द करने का फैसला ‘महिला विरोधी’ है। बता दें शीर्ष अदालत ने गुरुवार को आईपीसी की धारा 497 को असंवैधानिक करार देते हुए इसे खारिज कर दिया।

इस पर मालीवाल ने कहा है कि इस तरीके से आपने देश के लोगों को शादीशुदा होते हुए भी दूसरों के साथ अनुचित संबंध रखने का खुला लाइसेंस दे दिया है। इस फैसले के बाद शादी की पवित्रता का औचित्य क्या है?’

दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष ने आईपीसी की धारा 497 की भी निंदा की। मालीवाल ने कहा कि यह धारा समान होनी चाहिए थी जिसमें अडल्टरी करने पर महिला और पुरुष दोनों को समान दंड देने की व्यवस्था होती। उन्होंने कहा, ‘मुझे लगता है कि इस फैसले से देश की महिलाओं की पीड़ा में और इजाफा होने जा रहा है। मैं इस फैसले से सहमत नहीं।