प्रमोशन में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला

खबरें अभी तक। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरी में प्रमोशन में आरक्षण पर बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट अपने ही 2006 के फैसले को बरकार करते हुए कहा कि नागराज मामले में कोर्ट का फैसला सही था. कोर्ट ने कहा कि राज्य को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वाले लोगों को पदोन्नति में आरक्षण देने के लिए उनके पिछड़ेपन पर आंकड़े इकठ्ठा करने की जरूरत नहीं है.

फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये साफ है कि नागराज फैसले के मुताबिक डेटा चाहिए. लेकिन राहत के तौर पर राज्य को वर्ग के पिछड़ेपन और सार्वजनिक रोजगार में उस वर्ग के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता दिखाने वाला मात्रात्मक डेटा एकत्र करना जरूरी नहीं है.

इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों की दलील स्वीकार की हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आंकड़े जारी करने के बाद राज्य सरकारें आरक्षण पर विचार कर सकती हैं.