सुप्रीम कोर्ट ने पेशी के दौरान सांसद मनोज तिवारी के व्यवहार पर लगाई लताड़

ख़बरें अभी तक। सुप्रीम कोर्ट में सीलिंग के मामले में दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष और लोकसभा सांसद मनोज तिवारी पेशी हुई थी.  तिवारी यहां दिल्ली के गोकुलपुर में एक गांव की सीलिंग तोड़ने के मामले में पेश हुए थे जिसपर कोर्ट ने 1 हफ्ते में जवाब मांगा है. कोर्ट 8 अक्टूबर को इसकी अगली सुनवाई करेगा।

वहीं सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मनोज तिवारी के सीलिंग मुद्दे पर किए गए बर्ताव पर नाराजगी जताई है. कोर्ट ने कहा कि तिवारी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने मनोज तिवारी को उनके उस बयान पर फटकार लगाई, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक हजार जगहें ऐसी हैं, जो सील होनी चाहिए।

जिसपर कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि आप सुबह तक हमें 1000 संपत्तियों की एक लिस्ट दें, हम आपको सीलिंग अधिकारी ही बना देंगे। जिसपर तिवारी के वकील बचाव करते हुए कोर्ट से कहा कि ये लिस्ट ना मांगी जाए ये सांसद हैं।