तीन तलाक अध्यादेश पर राष्ट्रपति की मुहर, तत्काल प्रभाव से लागू

ख़बरें अभी तक। केंद्र सरकार की ओर से तीन तलाक को गैर कानूनी बनाने वाले अध्यादेश पर बुधवार रात राष्ट्रपति ने मुहर लगा दी। इसी के साथ अब तीन तलाक पर ये कानून तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।इससे पहले मोदी सरकार की कैबिनेट ने बुधवार को तीन तलाक से संबंधित अध्यादेश को पारित कर कर दिया। बता दें कि तीन तलाक बिल पिछले दो सत्रों से राज्यसभा में लटका हुआ है। विपक्ष के विरोध के चलते मोदी सरकार इस बिल को राज्यसभा में अभी तक पास नहीं करा पाई है, इसलिए मोदी सरकार ने दूसरा रास्ता चुनते हुए फिलहाल इस पर अध्यादेश को मंजूरी दी है। यह अध्यादेश 6 महीने तक लागू रहेगा, जिसके बाद सरकार को दोबार इसे बिल के तौर पर पास करवाने के लिए संसद में पेश करना होगा.