पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, रेप पीड़िता को 90 लाख देने का आदेश

ख़बरें अभी तक। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की डबल बेंच ने 2012 के बहुचर्चित नाबालिग छात्रा अपहरण और दुराचार मामले में फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने दोषी निशान सिंह और उसकी माता नवजोत कौर से 90 लाख की वसूली करके पीड़ित परिवार को अदा करने के आदेश जारी किए हैं। जिसमें से पीड़ित छात्रा को 50 लाख और उसके माता-पिता को 20-20 लाख रुपये मिलेंगे। मामला 24 सितंबर 2012 का है जब दोषी निशान सिंह अपने साथियों के साथ मिलकर हथियारों के बल पर नाबालिग छात्रा को उसके घर से जबरन उठाकर ले गया था। इस घटनाक्रम में छात्रा के माता-पिता गंभीर रूप से घायल हो गए थे।घटना को लेकर करीब एक माह तक आंदोलन चले थे जिसके बाद पुलिस ने निशान सिंह को गोवा से गिरफ्तार किया और केस में उसकी माता नवजोत कौर समेत बाकी साथियों को नामजद किया गया।जिला अदालत ने साल 2013 में निशान सिंह को उम्रकैद और बाकी दोषियों को 7-7 साल की सजा सुनाई थी।