मतपत्र से हटेगा NOTA का ऑप्शन, कोर्ट के आदेश पर केंद्रीय चुनाव आयोग ने लिया फैसला

ख़बरें अभी तक। केंद्रीय चुनाव आयोग ने अब नोटा यानि ‘उपर्युक्त में से कोई भी नहीं’ के ऑप्शन को राज्यसभा और विधान परिषद चुनावों के मतपत्रों से हटाने का फैसला लिया है. आयोग ने उच्चतम न्यायालय के निर्देशो के बाद ऐसा किया है.बता दें कि उच्चतम न्यायालय ने 21 अगस्त को कहा था कि राज्यसभा चुनाव के मतपत्र में NOTA का विकल्प नहीं होगा. फैसले के बाद चुनाव आयोग ने सभी राज्यों के प्रमुख निर्वाचन अधिकारियों को आदेश जारी कर कहा कि अब ‘राज्यसभा चुनाव और विधान परिषद चुनाव में NOTA का विकल्प नहीं होगा. साथ ही बता दें कि शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं जैसे प्रत्यक्ष चुनावों में NOTA विकल्प के रूप में जारी रहेगा.