सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, जंगल की जमीन पर बने कांत एन्क्लेव को गिराया जाए

ख़बरें अभी तक। सुप्रीम कोर्ट ने फरीदाबाद  एक अवैध इमारत को गिराए जाने के आदेश दिये हैं. ये आदेश फरीदाबाद में पड़ने वाले कांत एन्क्लेव में बन रहे गैरकानूनी निर्माण के लिये जारी किये गये है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये इमारत जंगल की जमीन पर बनी हुई है. इसलिये इसे अवैध मानते हुए इसे गिरा दिया जाए. साथ ही हरियाणा सरकार को आदेश दिया है कि इमारत में रह रहे लोगों को मुआवजा दिया जाए. इसमें अधिकमत मुआवजा 50 लाख रुपये होना चाहिए.

कांत एन्क्लेव दिल्ली से सटे फरीदाबाद में बनी है. इस इमारत का अवैध तरीके से निर्माण किया गया है. जंगल की जमीन पर बिल्डरों ने अवैध तरीके से निर्माण करवाया था