अब गैरहिमाचली सरकारी कर्मचारी हिमाचल में नहीं खरीद सकेंगे जमीन

ख़बरें अभी तक। हिमाचल प्रदेश में धारा-118 के तहत लिया गया फैसला सरकार द्वारा अब वापिस ले लिया गया है अब गैरहिमाचली सरकारी कर्मचारी जमीन नहीं खरीद सकेंगे, बीते दो दिन में इस मुद्दे के बाद हुए विवाद के बाद आखिरकार जयराम सरकार ने इससे जुड़ी नोटिफिकेशन वापस ले ली है.

बता दें कि 25 जुलाई को हिमाचल सरकार की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसके तहत गैरहिमाचली सरकारी कर्मचारी खुद या अपने बच्चे के नाम पर यहां जमीन खरीद सकते थे. इस मुद्दे पर कांग्रेस ने काफी विरोध किया था साथ ही सूबे की जनता ने भी इसका विरोध जताया था. बता दें कि गैरहिमाचली प्रदेश में जमीन नहीं खरीद सकता है. लेकिन सरकार ने धारा-118 में छूट देते हुए यह फैसला लिया था. अब सरकार ने इस मुद्दे पर पैदा हुई कन्फयूजन को दूर किया है और सभी डीसी को निर्देश जारी कर दिए हैं.