आयकर विभाग ने रिटर्न भरने के नियम में किया ये खास बदलाव

  

ख़बरें अभी तक। इनकम टैक्स भरने की तारीख जा चुकी है लेकिन आप अभी भी आईटीआर भर सकते हैं,लेकिन जुर्माने के साथ। केंद्र सरकार ने एक नया सेक्शन 234F जोड़ा है। इस सेक्शन के मुताबिक आखिरी तारीख के बाद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने पर 5000 रुपये तक का जुर्माना देना होगा।

टैक्स पार्टनर अमरपाल चड्ढा के मुताबिक फाइनेंस एक्ट 2017 में बदलाव के बाद अगर वित्त वर्ष 2017-18 का आईटीआर 31 अगस्त 2018 के बाद और 31 दिसंबर से पहले फाइल किया जाता है तो 5000 रुपये का जुर्माना चुकाना होगा। देर से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया समय पर आईटीआर फाइल करने जैसी ही है।

खास बात यह है कि अगर आप देर से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो भी इसे रिवाइज कर सकते हैं। आईटीआर की डेडलाइन पास होने के बाद रिटर्न फाइल करने पर आपको कुछ सुविधाएं नहीं मिलेंगी और जुर्माना भी चुकाना होगा। और साथ ही इनकम टैक्स नियमों के मुताबिक, किसी भी तरह के आय के साधन में  नुकसान हुआ है और इनकम टैक्स रिटर्न समय पर फाइल किया जा रहा है तो इसे जोड़ा जा सकता है। देर से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने पर घरेलू संपत्ति पर होने वाले नुकसान को कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है।

बतादें की ,पिछले एसेसमेंट ईयर 2017-18 तक इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने में देरी होने पर कोई जुर्माना नहीं लगता था।इस साल से जुर्माना लगाने का नियम शुरू किया गया है।