अपनी हवस को मिटाने के लिए पशुओं को बनाता था शिकार, कोर्ट ने सुनाई कठोर कारावास की सजा

खबरें अभी तक। अपनी हवस को मिटाने के लिए पशुओं को भी शिकार बनाने वाले आरोपी को हमीरपुर कोर्ट ने छह साल की कठोर कारावास के साथ दस हजार रूपये का जुर्माने की सजा सुनाई है तो साथ में एक लाख रूपये भैंस मालिक को देने का फैसला सुनाया है। अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने पर दोषी को सीजेएम अभय मंडयाल ने दोषी प्यार चंद सपुत्र हरी राम निवासी बडैहर भोरंज को धारा 377 आईपीसी के तहत दर्ज मामले में दोषी सिद्ध होने पर सजा सुनाई है।

बता दे कि आरोपी प्यार चंद ने 29 अगस्त  2011 को जगन्नाथ शर्मा की पशुशाला में घुसकर भैंस के बच्चों के साथ अप्राकृति यौन संबंध बनाए। जिस पर भोरंज थाना में मामला दर्ज करवाया था। मुकदमा की तफतीश हैड कांस्टेबल कर्मचंद ने की और दोनो भैंस के बच्चों को मेडिकल करवाया गया। जिसमें अप्राकृतिक जुर्म होने की पुष्टि हुई है। सरकार की ओर से इस केस में 13 गवाह पेश किए गए है।

उप न्यायवादी अनुज शर्मा ने बताया कि आरोपी प्यार चंद का अप्राकृतिक जुर्म में दोषी करार पाए जाने पर छह साल की कठोर कारावास और दस हजार रूपये जुर्माना और एक लाख रूपये भैंस मालिक जगरनाथ शर्मसार को देने का फैसला अदालत ने सुनाया है।