ऑटो गैंगरेप मामले में तीनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा

ख़बरें अभी तक। हिसार के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश को अदालत ने चलते ऑटो में गैंग रेप के मामले में तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा  सुनाई है. तीनों  को पीड़िता को पांच पांच लाख रुपये जुर्माना देना होगा. जब तक तीनों जीवित रहेंगे तब तक  जेल में सजा काटनी होगी. मामले के अनुसार 5 दिसंबर 2017 को हिसार दिल्ली हाइवे पर एक महिला के साथ गैंग रेप हुआ था. जिसमें पुलिस ने 12 क्वार्टर निवासी ऋषि,  सैनियान मोहल्ला निवासी सचिन व झीडी निवासी निखिल के तहत विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करके उन्हें गिफ्तार किया था. अदालत ने उक्त तीनों को गैंग रेप के मामले में दोषी करार देने के बाद सजा सुनाई है.

सीनियर एडवोकेट लाल बहादुर खोवाल ने बताया कि गैंगरेप के मामले में अदालत ने  दोषी करार तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. दोषी तीनों युवकों  को  पीड़ित महिला को पांच पांच लाख रुपये भी जुर्माना अदा करना होगा. मामले के अनुसार 5 दिसंबर 2017 को हिसार दिल्ली हाइवे पर एक महिला के साथ गैंग रेप किया गया. जिसमें पुलिस ने 12 क्वार्टर निवासी ऋषि,  सैनियान मोहल्ला निवासी सचिन व झीडी निवासी निखिल के तहत विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करके उन्हें गिफ्तार किया था.