गुरुग्राम कंप्लीट प्रोजेक्ट्स पर भी कार्रवाई कर सकता है हरेरा

ख़बरें अभी तक। यह खबर उन लोगों के लिए राहत देने वाली है जो बिल्डर प्रोजेक्ट में रहने तो लगे हैं लेकिन बिल्डर की मनमानी उन्हें आज भी परेशान कर रही है. साइबर सिटी गुरुग्राम के हरेरा अथॉरिटी अब इन बिल्डरों पर भी कार्रवाई कर सकती है जिनके पास कंप्लीशन सर्टिफिकेट है. हरेरा के गठन के बाद से ही असमंजस की स्थिति बनी हुई थी कि क्या हरेरा अथॉरिटी उन बिल्डरों पर भी कार्रवाई कर सकता है जिन बिल्डरों को कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल चुका है हाल ही में पंचकुला हरियाणा अथॉरिटी ने इसी तरह के एक मामले में बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई की है इससे अब कंप्लीट प्रोजेक्ट्स पर भी हरेरा के द्वारा कारवाई का रास्ता साफ हो गया है.

हरेरा साल 2017 में अस्तित्व में आया था और इससे पहले जिन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल चुका था उन्हें हेरार में रजिस्ट्रेशन से छुट मिलने के साथ साथ ये भी माना जा रहा था कि ये प्रोजेक्ट हरेरा की परीधी से बाहर है औऱ अथॉरिटी इन पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है. वहीं ऐसे प्रोजेक्ट को हरेरा में रजिस्ट्रेशन से छुट तो है लेकिन अथॉरिटी इनके खिलाफ मिलने वाली शिकायतों पर सुनवाई करने के साथ साथ कार्यवाही भी कर सकती है. यानि अगर आपके बिल्डर ने आपको प्रोजेक्ट देते वक्त जो वादे किए थे औऱ वे वादे अगर आज तक पूरे नहीं हुए है तो आप भी हरेरा में ना केवल शिकायत कर सकते है बल्कि बड़ी राहत मिलने की उम्मीद भी कर सकते है.