लाभ का पद मामला, EC के फैसले के खिलाफ ‘आप’ विधायक

खबरें अभी तक। लाभ के पद मामले में शिकायतकर्ता से जिरह की अनुमति नहीं दिए जाने के निर्वाचन आयोग के फैसले के खिलाफ आम आदमी पार्टी के विधायक हाईकोर्ट जाने की तैयारी में हैं। जबकि इस मामले में कुछ विधायकों ने आयोग के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दाखिल कर चुके हैं।

आयोग ने 17 जुलाई को आप के 20 विधायकों को शिकायतकर्ता प्रशांत पटेल से जिरह करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। इस मामले में आरोपों का समाना कर रहे कस्तूरबा नगर से आप विधायक मदन लाल ने कहा कि आयोग के फैसले के खिलाफ वे हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रहे है। उन्होंने कहा कि सोमवार को आयोग के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि उनके कुछ साथी हाईकोर्ट में अपील दाखिल कर चुके हैं।

इसी तरह लक्ष्मीनगर विधानसभा से विधायक नितीन त्यागी ने कहा शिकायतकर्ता से जिरह की अनुमति नहीं दिए जाने के आयोग के फैसले के खिलाफ सोमवार को हाईकोर्ट में अपील दाखिल करेंगे। वहीं महरौली से आप विधायक नरेश यादव ने कहा कि उन्होंने फैसले को चुनौती देने के लिए तैयारी पहले ही कर चुके हैं। यादव ने कहा कि उन्होंने दो दिन पहले ही अपील दाखिल करने के लिए सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी कर दी थी।