बीपीएल के नियमों में बदलाव, परिवार के मुखिया को देना होगा हलफनामा

खबरें अभी तक। हिमाचल सरकार ने बीपीएल की चयन प्रकिया में बदलाव कर दिया है। सरकार ने यह कदम बीपीएल प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए उठाया है. नए नियमों में अब बीपीएल परिवार के मुखिया को ग्राम पंचायत के पास एक घोषणा पत्र देना होगा, जिसमें साफ तौर पर यह दर्शाना होगा कि उनके परिवार के पास दो हेक्टेयर से ज्यादा असिंचित भूमि या एक हेक्टेयर से ज्यादा सिंचित भूमि नहीं है।

साथ ही उसका परिवार आयकर नहीं देता है। उसके परिवार की वेतन पेंशन, भत्ते, मानदेय, मजदूरी तथा व्यवसाय से नियमित मासिक आय 2500 रुपए से अधिक नहीं है और परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी अथवा गैर सरकारी नौकरी में नियमित या अनुबंध आधार पर कार्यरत नहीं है।

बीपीएल परिवारों को साथ ही मनरेगा के तहत कम से कम 20 दिन कार्य करना जरूरी होगा।  यदि कोई परिवार इस शर्त को पूर्ण नहीं कर पाता है तो ग्रामसभा द्वारा ऐसे परिवार का नाम बीपीएल सूची से काट दिया जाएगा। बीपीएल परिवार के कम से कम एक पात्र सदस्य को दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना या राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में स्थानीय स्तर पर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी।