बड़ी खबर: लालू यादव चारा घोटाला मामले में दोषी करार, 3 तारीख को होगी सज़ा

खबरें अभी तक। बिहार के चारा घोटाले के एक केस में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव समेत 15 लोगों को कोर्ट ने दोषी करार दिया। 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया। इस मामले में पहला केस 27 जनवरी 1996 को दर्ज हुआ था। आरोप लगा कि इस रैकेट से पशुपालन विभाग के अधिकारी व ट्रेजरी ऑफिसर से लेकर सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री तक जुड़े थे। पशु के लिए खरीदे गए चारा का फर्जी बिल बनाकर ट्रेजरी को भेजा जाता था। ट्रेजरी के अफसर इस बात की बगैर जांच किए कि बिल सही है या नहीं या सच में चारा की खरीद हुई है या नहीं पैसे जारी कर देते थे।

– यह मामला देवघर कोषागार से 1992 से 1994 के दौरान फर्जी अलॉटमेंट लेटर और चालान पर 89 लाख की सरकारी राशि की गैर कानूनी निकासी से संबंधित है।

– चारा घोटाले से संबंधित लालू प्रसाद पर कुल छह मामले दर्ज हैं। एक केस की पटना और 5 की रांची में सुनवाई चल रही है।
– देवघर का यह मामला आरसी 68 (ए)-96 के तहत 1996 में दर्ज हुआ था।