सागर रत्ना पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करने का आरोप

खबरें अभी तक। प्रदेश में पहला ऐसा मामला सामने आया है, जिसमे पंचकूला के एक नामी रस्टॉरेंट सागर रत्ना पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की उलंघना का मामला सामने आया है। मामले में नगर निगम कमिश्नर राजेश जोगपाल ने संज्ञान लेते हुए रस्टॉरेंट के मालिक को नोटिस जारी कर 3 दिन में जवाब देने को कहा है।

मिली जानकारी के मुताबिक एक कम्पनी में कार्यरत पुष्पिंदर नामक कर्मचारी जब वाशरूम के लिए सेक्टर 9 पंचकूला स्थित रस्टॉरेंट सागर रत्ना में गया, तो रस्टॉरेंट के मैनेजर ने उन्हें वाशरूम नहीं जाने दिया और सबके सामने उनकी बेइज्जती भी की। जबकि सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश हैं कि कोई भी होटल संचालक,रस्टॉरेंट संचालक,पेट्रोल पम्प संचालक,ढाबा संचालक किसी को अपने कार्य क्षेत्र में किसी को वाशरूम जाने से मना नहीं कर सकता। इसे हम पब्लिक अवेयरनस ही कह सकते हैं कि जिस शख्स की बेइज्जती रस्टॉरेंट मैनेजर ने की अवेयरनेस के चलते वह सीधा नगर निगम कार्यालय पहुंच गया और मामले की लिखित शिकायत नगर निगम कमिश्नर को दी है।

वहीं नगर निगम कमिश्नर राजेश जोगपाल का कहना है कि वाशरूम जाने से रोकने व पुष्पिंदर की बेइजती करने मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करने का प्रदेश में इस तरह का यह पहला मामला सामने आया है। जिसमे पुष्पिंदर की शिकायत पर कार्यवाही करते हुए रेस्टॉरेंट संचालक को नोटिस भेजकर 3 दिन में जवाब देने को कहा है। जवाब मिलने के बाद आगामी कार्यवाही की जाएगी। देखना होगा कि रस्टॉरेंट संचालक अपनी सफाई में क्या दलील देता है।