प्रद्युम्न ठाकुर के हत्यारे पर एडल्ट मानकर चलेगा केस

खबरें अभी तक। हाल ही मे कुछ महीनों पहले हुए सबसे चर्चित हाईप्रोफाइल केस रेयान इंटरनेशनल स्कूल में स्टूडेंट प्रद्युम्न ठाकुर (7 साल) की हत्या के मामले में गिरफ्तार 11वीं क्लास के आरोपी स्टूडेंट को एडल्ट (बालिग) मानकर केस चलेगा. बुधवार को गुड़गांव के जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने केस की आगे सुनवाई के लिए इसे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया. सुनवाई 22 दिसंबर से शुरू होगी. सेशन कोर्ट में ट्रायल के दौरान अगर 16 साल का आरोपी दोषी साबित हुआ तो उसे बालिग के तौर पर ही सजा मिलेगी. बता दें कि 8 सितंबर को रेयान स्कूल में प्रद्युम्न की गला रेतकर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी.

प्रद्युम्न के पिता के वकील ने क्या कहा?

प्रद्युम्न के पिता वरुण ठाकुर के वकील सुशील टेकरीवाल ने कहा, ” ये केस अब जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में नहीं चलेगा. बोर्ड ने इसे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट में ट्रांसफर करने का ऑर्डर दिया है. आरोपी को एडल्ट (बालिग) की तरह ट्रीट किया जाएगा. मतलब साफ है कि ट्रायल होने के बाद उसे 7, 10 या 14 साल तक की सजा हो सकती है.

– “आरोपी के साथ कोई भी नरमी नहीं दिखाई जाएगी. 22 तारीख को फिर से उसे पेश करने को कहा है. सामाजिक-मनोवैज्ञानिक रिपोर्ट को आधार बनाया गया है.”