लालू प्रसाद यादव पर बिना अनुमति राष्ट्रीय राजमार्ग पर हेलीकॉप्टर उतारने का आरोप

खबरें अभी तक। RJD के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव व वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह के खिलाफ मुकदमा चलाने को लेकर एडीजे-7 अनामिका टी. के कोर्ट में बहस पूरी हो गई है। उनके खिलाफ बिना अनुमति के राष्ट्रीय राजमार्ग पर हेलीकॉप्टर उतारने के आरोप लगाए गए हैं। बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने इस पर फैसला सुरक्षित रखा है। इसके लिए अगली तारीख 11 जून मुकर्रर की गई है। लालू प्रसाद यादव की ओर से अधिवक्ता संतोष बसंत ने बहस की जबकि दायरकर्ता की ओर से अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने बहस की।

अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने एसडीजेएम (पश्चिमी) के कोर्ट में दो अगस्त, 2007 को केस दायर किया था। कहा गया था कि एक अगस्त, 2007 को बाढ़ ग़्रस्त क्षेत्रों का सर्वेक्षण करने निकले तत्कालीन रेलमंत्री लालू प्रसाद यादव व उनके दल के वरिष्ठ नेता डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह ने एनएच-28 पर मनियारी थाने के भुजंगी चौक के निकट बिना पूर्व अनुमति के हेलीकॉप्टर उतार दिया। इससे वहां अफरातफरी मच गई। घटना में सुधीर कुमार ओझा घायल हो गए।

केस की सुनवाई करते हुए एसडीजेएम (पश्चिमी) के कोर्ट ने एसपी को मामले की जांच रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया था। 16 सितंबर, 2008 को एसपी ने आरोपों को खारिज करते हुए कोर्ट को रिपोर्ट सौंपी। इस आलोक में एसडीजेएम (पश्चिमी) ने इस केस को खारिज कर दिया। इसके खिलाफ जिला जज के कोर्ट में अपील दायर की गई। जिला जज ने इसे स्वीकार करते हुए परिवाद की जांच करने का आदेश दिया।

इस आदेश के आलोक में एसडीजेएम (पश्चिमी) कोर्ट में परिवाद की जांच शुरू हुई। गवाही दर्ज कराई गई। इसके बाद एसडीजेएम (पश्चिमी) ने एक बार फिर इसे खारिज कर दिया। दोबारा इसके खिलाफ जिला जज के कोर्ट में अपील की गई। जिला जज ने इसकी सुनवाई के लिए एडीजे-7 अनामिका टी. के कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया। जहां मामले की सुनवाई चल रही है।