पौंग झील में 1 जून से मच्छली पकड़ने पर लगेगा पूर्ण प्रतिबंध

ख़बरें अभी तक। हिमाचल प्रदेश: मछली खाने के शौकीन लोगों को अब 1 जून से 31 जुलाई तक मछली खाने के लिए लंबा इंतजार करना होगा, जी हां क्योंकि मतस्य अधिनियम के तहत जून व जुलाई महीने मछलियों का प्रजनन का समय माना गया है इसलिए मछली उत्पादन के लिए जानी जाने वाली पौंग झील में 1 जून से मछली पकडने पर प्रतिबंध लग रहा है, मतस्य अधिकारी ज्वाली मंजीत सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार के मतस्य अधिनियम के तहत 1 जून 2018 से 31 जूलाई 2018 पौंग झील व इसकी सहायक नदियों में मच्छली पकड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा.

उन्होंने बताया कि बंद के दौरान किसी भी प्रकार की मच्छली के शिकार मच्छली के व्यंजन तैयार कर बिक्री करने  पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा. उन्होंने बताया कि इस अवधि के दौरान मछली का शिकार करने वाले व्यक्ति का उपराध गैरजमानती होगा उन्होंने बताया कि दोषी को 3 वर्ष की सज़ा व पांच हज़ार रूपए जुर्माना या दोनों सज़ा साथ हो सकती है. उन्होंने बताया कि पौंग जलाश्य में 15 मतस्य सहकारी सभाओं में करीब 2700 मछुआरे मछली पकड़ने का कार्य करते है, उन्होंने बताया कि बंद सीजन के तहत पौंग के विस्तृत क्षेत्र पर पूर्ण चौकसी रखने के लिए  निगरानी शिविर लगाए जा रहे है जिसमें विभागीय कर्मचारी दिन रात गश्त पर रहेंगें. इसके अतिरिक्त एक उड़न दस्ता का भी गठन किया गया है जो अचानक छापामारी करते रहेंगे. जलाश्य में एक मोटर वोट गश्त हेतु हर समय तैयार रहेंगे.