नाबालिक लड़की से बलात्कार के आरोपी को मिली सज़ा

खबरें अभी तक। नाबालिग लड़की से बलात्कार के मामले में हमीरपुर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पदम सिंह ठाकुर ने अहम फैसला सुनाते हुए दोषी युवक को तीन अलग अलग धाराओं के तहत दस साल की कठोर सजा सुनाई है। वहीं दस हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया है। आईपीसी  की धारा 363, 366, 506, धारा 6 पोस्को एक्ट के तहत अलग अलग सजाएं सुनाई गई है। आरोपी  युवक जसपाल उर्फ जस्सू निवासी सरकाघाट नाबालिग लड़की को भोरंज से बहला फुसला कर ले गया था और आरोपी ने लड़की से बलात्कार किया था।

माननीय जिला एवं सत्र न्यायधीश हमीरपुर पदम सिंह ठाकुर की अदालत  में फैसला सुनाया गया है । बता दे कि गत वर्ष 28 जुलाई 2017 को  भोरंज निवासी लड़की के पिता ने शिकायत दर्ज करवाई थी। जिस पर अदालत में जसपाल के खिलाफ मामला चला हुआ था। मुकदमे की तफतीश एएसआई ज्ञान चंद ने की और पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट में भी बलात्कार होने की पुष्टि हुई थी। सरकार की ओर से मामले में 15 गवाह पेश किए गए और अदालत में जसपाल को दोषी पाए जाने पर विभिन्न धाराओं में दस साल की कठोर सजा के साथ जुर्माना भी लगाया  गया है।

जिला न्यायधीश हमीरपुर चंद्रशेखर भाटिया ने बताया कि अदालत के द्वारा बलात्कार मामले में एक साल पुराने केस पर सजा सुनाते हुए आरोपी जसपाल को दस साल की सजा सुनाई  है। उन्होंने बताया कि गत वर्ष ही पीड़िता के पिता ने भोरंज थाना में अपनी बेटी को भगा ले जाने की शिकायत दर्ज करवाई थी। जिस पर केस अदालत में था और आज फैसला सुनाया गया है।