नबालिक लड़की से रेप केस में कोर्ट ने सुनाई 13 साल की सज़ा

खबरें अभी तक। एक 12 साल की लड़की के साथ उस सहेली के रिश्‍तेदार ने दुष्‍कर्म किया। अब इस मामले में अदालत ने उसे 13 साल कैद की सजा सुनाई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट की जज पूनम सुनेजा ने आरोप‍ित उत्तर प्रदेश के शामली जिले के गांव गढ़ी दौलतपुर निवासी इरफान काे यह सजा सुनाई।

अभियोजन पक्ष के अनुसार 27 जनवरी 2017 को पुलिस को दी शिकायत में पीडि़ता के पिता ने कहा कि उसकी 12 वर्षीय बेटी छछरौली एरिया में स्थित एक मदरसे में पढ़ती थी। इस दौरान मदरसे में पढ़ने वाली उत्तरप्रदेश की एक लड़की उसकी सहेली बन गई। 12 नवंबर 2017 को बेटी की सहेली की तबीयत खराब हो गई। सहेली ने अपने परिजनों को इस बारे में बताया। इसके बाद सहेली के परिजन दोनों बच्चियों को लेकर छछरौली आ गए।

परिजन दवा दिलाने के बाद उन्हें मदरसे में छोड़ने की बजाए पास के एक केले के स्टोर में ले गए। रात को वहीं पर सो गए। रात में सहेली का रिश्तेदार इरफान उसकी बेटी को उठाकर दूसरे कमरे में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। अगले दिन उसने दोनों लड़कियों को मदरसे छोड़ दिया।