एक बार फिर आईपीएस अधिकारी D.W. नेगी की जमानत पर बहस

खबरें अभी तक। हिमाचल के कोटखाई गुड़िया रेप केस में शुक्रवार को एक बार फिर शिमला हाईकोर्ट में आईपीएस अधिकारी D.W. नेगी की जमानत पर बहस हुई। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने आईपीएस अधिकारी D.W. नेगी की जमानत का विरोध किया। सीबीआई के वकील ने कहा कि सूरज की पुलिस हिरासत में हत्या के दौरान आरोपी शिमला में पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात थे और हत्या में उनकी अहम भूमिका है।

ऐसे में आईपीएस नेगी को जमानत नहीं दी जा सकती है। सीबीआई ने यह भी दलील दी कि सूरज हत्याकांड का एक मुख्य आरोपी आईजी जहूर एच जैदी की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और उनकी जमानत पर निर्णय आने से पहले आरोपी डीडब्लयू नेगी की जमानत पर फैसला न सुनाया जाए। वहीं नेगी के वकील ने कहा कि सूरज की मौत वाली जगह आरोपी के मौजूद होने के कोई सुबुत नहीं है. इस लिए उन्हें जमानत दी जाए।

दोनों तरफ के बहस सुनने के बाद कोर्ट ने सुनवाई अगली 7 मई तक के लिए स्थगित कर दी। आपकों बतादें की आईपीएस D.W. नेगी को 16 नवंबर को गिरफतार किया गया था।