प्राइवेट स्कूलों को 25 प्रतिशत सीटें गरीब बच्चों के लिए रखनी होंगी

खबरें अभी तक। प्रदेश भर के प्राइवेट स्कूलों को अपनी कुल एडमिशन में से 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित वर्ग और गरीब परिवारों के बच्चों के लिए रखनी होंगी। कांगड़ा में शिक्षा विभाग द्वारा जिला के प्राइवेट स्कूलों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। यदि कोई प्राइवेट स्कूल उक्त नियमों की अनदेखी करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जानकारी के अनुसार वर्तमान समय में एडमिशन का कार्य शुरू हो गया है।

आर.टी.ई. एक्ट के अंतर्गत गरीब परिवार के पहली कक्षा के छात्र डेढ़ किलोमीटर के दायरे में आने वाले प्राइवेट स्कूल व छठी कक्षा में 3 किलोमीटर दायरे तक एडमिशन ली जा सकती है। हालांकि कई प्राइवेट स्कूल पहले उक्त नियमों की अनदेखी करते थे, लेकिन अब 25 प्रतिशत सीटें रखना अनिवार्य कर दिया है तथा इसे सख्ती से लागू करने बारे कहा गया है। शिक्षा अधिकारियों की मानें तो प्राइवेट स्कूलों को 25 प्रतिशत आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग के लिए रखने पर धनराशि भी सरकार द्वारा मुहैया करवाई जाती है।