कबूतरबाजी मामले में दलेर मेहंदी की सजा पर फिलहाल रोक, दो वर्ष की मिली थी कैद

पॉप गायक दलेर मेहंदी ने अपनी सजा के खिलाफ स्थानीय एडीशनल कोर्ट में अपील दायर की है। एडीशनल सेशन जज राजीव कालरा ने उनकी अपील स्वीकार करते हुए उस पर सुनवाई के लिए 18 मई की तारीख तय की है। कोर्ट ने फिलहाल सजा पर रोक लगाते हुए अदालत का फैसला आने तक दलेर मेहंदी को जमानत पर रहने की भी इजाजत दी है।

आज अदालत में दलेर मेहंदी अपने वकील बरजिंदर सिंह सोढी के साथ पेश हुए और अपनी अपील जज के सामने पेश की। कबूतरबाजी (मानव तस्करी) के मामले में फंसे दलेर मेहंदी को पॉप गायककी लोअर कोर्ट ने बीती 16 मार्च को दोषी करार देते हुए दो साल की सजा व दो हजार रुपये जुर्माना किया था। 19 सितंबर, 2003 को बख्शीश सिंह निवासी बलबेड़ा की शिकायत पर सदर थाने में दलेर मेहंदी, उनके भाई शमशेर मेहंदी, बुलबुल मेहता व ध्यान ङ्क्षसह के खिलाफ साजिश के तहत धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज हुआ था। इस केस में बुलबुल मेहता को अदालत ने बरी कर दिया था, जबकि बाकी के दो आरोपितों शमशेर सिंह व ध्यान सिंह की मौत हो चुकी है।

कबूतरबाजी मामले में पॉप सिंगर दलेर मेहंदी को दो साल कैद की सजा
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बचाव पक्ष के वकील बरजिंदर सिंह सोढी ने बताया कि एडीशनल सेशन जज ने दलेर की अपील पर 18 मई को लोअर कोर्ट से सुनाई गई सजा का पूरा रिकॉर्ड तलब किया है। उन्होंने सजा पर रोक लगाते हुए अदालत का फैसला आने तक दलेर मेहंदी को जमानत पर रहने की भी इजाजत दी है।

एडवोकेट सोढी का कहना है कि जिन तथ्यों के आधार पर लोअर अदालत ने सजा सुनाई है वो काल्पनिक पेश किए गए हैं, जबकि असली रिकॉर्ड कुछ और है। असल रिकॉर्ड के आधार पर दलेर मेहंदी बेकसूर है। उधर, शिकायतकर्ता पक्ष के वकील सतीश करकरा ने कहा कि उनके पास इस संबंध में कोई नोटिस नहीं आया है। नोटिस आने के बाद वह अदालत में अपना पक्ष रखेंगे।