हाईकोर्ट की फटकार के बाद शिक्षा विभाग की टूटी नींद

खबरें अभी तक। आखिरकार हाईकोर्ट की फटकार के बाद शिक्षा विभाग के अधिकारियों की नींद टूटी अौर लंबे समय से चल रहे फर्जी स्कूलों को नोटिस जारी कर तुरंत प्रभाव से बंद करने के आदेश दिए हैं। इसके तहत इन स्कूलों को कहा गया है कि या तो एक सप्ताह में मान्यता संबंधी दस्तावेज पेश करें नहीं तो उनको स्कूल व अकादमी बंद करने होंगे। अकेले भिवानी शहर के अंदर चल रहे 71 फर्जी स्कूल अौर शिक्षा अकादमियां चल रही हैं जिन्हें एक सप्ताह के अंदर बंद किए जाने के आदेश दिए गए हैं।

दरअसल स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बृजपाल परमार की ओर से उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका डाली गई थी। जिसमें बताया गया था कि भिवानी शहर के अंदर ही 71 फर्जी स्कूल एवं शिक्षा अकादमियां चलाई जा रही हैं। इतना ही नहीं इन स्कूलों के पास कोई मान्यता नहीं हैं और न ही विभाग से स्कूल चलाने की कोई परमिशन है। इसके अलावा शिक्षा अकादमियां भी अवैध रूप से कक्षा आठवीं से लेकर बारहवीं तक के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जो शिक्षा नियमावली 2003 के अनुसार केवल स्कूली शिक्षा के अंतर्गत आती हैं। इन कक्षाओं का संचालन मान्यता प्राप्त स्कूल द्वारा ही किया जा सकता है।

बृजपाल परमार ने बताया कि डीईओ ने अपने नोटिस में यह भी स्पष्ट किया है कि अगर किसी भी एकेडमी या स्कूल के पास उसके संचालन संबंधी दस्तावेज हैं तो वो भी कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा इन संस्थानों को तुरंत प्रभाव से बंद कर दें। ऐसा नहीं करने वाले फर्जी स्कूल एवं शिक्षा अकादमियों के खिलाफ कड़े कदम उठाए जाएंगे। इतना ही नहीं नोटिस में यह भी स्पष्ट किया गया है कि एक अप्रैल 2018 के बाद इन संस्थानों में किसी तरह की कोई भी शैक्षणिक गतिविधियां संचालित की गई तो कड़ा संज्ञान लेते हुए उनमें छापेमारी भी की जाएगी।