स्थायी तौर पर लगेगा हुक्का बार पर प्रतिबंध

खबरें अभी तक। पंजाब मंत्रिमंडल ने अनधिकृत कॉलोनियों, भूखंडों और इमारतों को नियमित किए जाने से संबंधित एक विधेयक को आज मंजूरी दे दी और इसे अब विधानसभा के आगामी बजट सत्र में पेश किया जाएगा। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि पंजाब कानून ( नियमितीकरण अधिकृत कॉलोनी के लिए विशेष प्रावधान) विधेयक, 2018 अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को पानी की आपूॢत, सीवरेज, बिजली और सड़क संपर्क जैसी बुनियादी नागरिक सुविधाएं प्रदान करता है।
मुख्यमंत्री अमरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की एक बैठक के बाद प्रवक्ता ने बताया कि इस समय लगभग सात हजार अवैध कॉलोनियां है जिनमें से पांच हजार कॉलोनियां एमसी सीमाओं के बाहर स्थित हैं। उन्होंने बताया कि अवैध कॉलोनियों के पंजीकरण की अनुमति नहीं दी जाएगी। मंत्रिमंडल ने दो कानूनों में संशोधनों को भी मंजूरी दे दी है ताकि मुख्यमंत्री अमरेंद्र सिंह और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों को मार्च 2018 से शुरू होने वाले उनके वेतनों पर आयकर का भुगतान खुद से करने की अनुमति मिल सके। इस समय मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों के आयकर का भुगतान सरकारी खजाने से किया जा रहा है।

पंजाब सरकार हुक्का बार पर लगाएगी स्थाई रोक
पंजाब सरकार ने राज्य में हुक्काबारों के संबंध में प्रत्येक दो माह में अस्थायी आदेश जारी करने के बजाय आज उन्हें स्थायी तौर पर प्रतिबंधित करने का निर्णय किया। मुख्यमंत्री अमरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की हुई बैठक में तम्बाकू उत्पादों के उपयोग से होने वाली बीमारियों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद ( व्यापार और वाणिज्यिक उत्पादन, आपूॢत और वितरण के विज्ञापन और विनियमन का निषेध) कानून ( सीओटीपीए), 2003 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

एक अधिकारी ने आज बताया कि सरकार ने यह कदम हुक्का पीने और युवाओं में तंबाकू के विभिन्न उत्पादों के उपयोग पर काबू पाना करना है। उन्होंने बताया कि कानून में प्रस्तावित संशोधन विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और यदि इसे सदन की मंजूरी मिलती है, तो इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।