सीएम, मंत्रियों और विपक्ष के नेता को खुद भरना पड़ेगा इनकम टैक्स

खबरें अभी तक। पंजाब मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री, मंत्री और प्रतिपक्ष के नेता के स्वयं अपना आयकर भरने को मंजूरी दे दी। इस आशय का फैसला मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। अब मुख्यमंत्री, मंत्री और विपक्षी दल का नेता अपना आयकर खुद भरेंगे।

इस संबंध में द ईस्ट पंजाब मिनिस्टर्स सैलरिज एक्ट-1947 व दि सैलरीज एंड अलाउंस आफ डिप्टी मिनिस्टर्स, पंजाब एक्ट-1956 में आवश्यक संशोधनों वाले मसौदा बिलों को कल शुरु हो रहे विधान सभा के बजट अधिवेशन में पेश किया जाएगा। कैबिनेट रैंक होने के कारण विपक्षी दल का नेता भी इस नए कानून के घेरे में आएगा। बैठक में द इस्ट पंजाब मिनिस्टर्स सैलरिज एक्ट-1947 की धारा 2-सी व दि सैलरीज एंड अलाउंस आफ डिप्टी मिनिस्टर्स, पंजाब एक्ट-1956 की धारा-7-ए को खत्म कर देने का फैसला किया है ताकि इन बिलों में बदलाव किया जा सके।

वर्तमान में द इस्ट पंजाब मिनिस्टर्स सैलरिज एक्ट-1947 की धारा 2-सी के अंतर्गत मुख्यमंत्री, सभी कैबिनेट व राज्य मंत्रियों का आयकर सरकारी कोष से अदा किया जाता है तथा दि सैलरीज एंड अलाउंस आफ डिप्टी मिनिस्टर्स, पंजाब एक्ट-1956 की धारा-7-ए के अंतर्गत डिप्टी मंत्रियों के आयकर की अदायगी भी सरकारी कोष से की जाती है। राज्य सरकार की ओर से आयकर के रूप में 11.08 करोड़ रुपए अदा किए जा रहे हैं जिसमें से 10.72 करोड़ रुपए की अदायगी विधायकों के आयकर की होती है जबकि बाकी राशि मंत्रियों के लिए होती है।