प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने दी राहत, रद्द नहीं होगी कंडक्टरों की भर्ती

खबरें अभी तक। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल से चली आ रही एच.आर.टी.सी. में 1300 कंडक्टरों की भर्ती प्रक्रिया को सरकार द्वारा रद्द किए जाने की अटकलों के मद्देनजर प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने सफल उम्मीदवारों को बड़ी राहत देते हुए यथास्थिति बनाए रखने के आदेश पारित किए। प्रार्थियों के अनुसार मौजूदा सरकार में परिवहन मंत्री ने मीडिया के माध्यम से बयान जारी कर कहा था कि इस भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा की जाएगी।

सुनील कुमार व अन्य प्राॢथयों ने याचिका के माध्यम से आशंका प्रकट की कि सरकार इस समीक्षा की आड़ में पूरी प्रक्रिया को रद्द कर सकती है और अपने चहेतों को बैकडोर एंट्री के माध्यम से इन पदों पर नियुक्तियां प्रदान कर सकती है।

ट्रिब्यूनल अध्यक्ष न्यायाधीश वी.के. शर्मा व सदस्य प्रेम कुमार की खंडपीठ ने इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने की सरकार की मंशा पर सवालिया निशान लगाने वाली याचिका की प्रारम्भिक सुनवाई के पश्चात उपरोक्त आदेश पारित किए। ट्रिब्यूनल ने एच.आर. टी.सी. व सरकार को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर अपना स्पष्टीकरण पेश करने के आदेश भी दिए।

सरकार बदलने के बाद पैदा होगी गई थी संशय की स्थिति 
उल्लेखनीय है कि एच.आर.टी.सी. में 1300 कंडक्टरों की भर्ती को 3 अगस्त, 2017 को आवेदन आमंत्रित किए गए थे। इन पदों पर भर्ती के लिए 17 सितम्बर को लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसके पश्चात 3816 उम्मीदवारों के दस्तावेजों की वैरीफिकेशन भी पूरी की गई।

दिसम्बर में सरकार बदलने के साथ ही इस भर्ती पर संशय की स्थिति पैदा हो गई। कई बार इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द किए जाने की अटकलें भी लगती रही हैं। ट्रिब्यूनल के अंतरिम आदेशों के पश्चात सरकार फिलहाल इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द नहीं कर सकेगी। मामले पर अगली सुनवाई 23 मार्च को निर्धारित की गई है।