जयराम सरकार के 2 मंत्रियों को हाईकोर्ट का नोटिस

खबरें अभी तक। हाईकोर्ट ने जयराम सरकार के 2 मंत्रियों महेंद्र सिंह ठाकुर और राम लाल मार्कंडेय की सदस्यता को चुनौती देने वाली याचिकाओं में निर्वाचन आयोग व सरकार को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब तलब किया। कोर्ट ने दोनों मंत्रियों को भी बतौर निजी प्रतिवादी नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ताओं के अनुसार दोनों मंत्रियों ने चुनाव के शपथ पत्र में कई जानकारियां छिपाई हैं। संपत्ति की गलत जानकारी देने की बात कही गई है। उनकी विधानसभा की सदस्यता को प्रदेश हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है।

विधानसभा चुनाव के दौरान दाखिल किया झूठा शपथ पत्र 
आरोप लगाया गया है कि उन्होंने प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान झूठा शपथ पत्र दाखिल किया है। मंडी जिला के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक और आई.पी.एच. एवं बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर के खिलाफ  उनके क्षेत्र के रमेश चंद ने हाईकोर्ट में याचिका डाली है और उनकी सदस्यता खारिज करने की मांग की है। इसके अलावा कृषि मंत्री राम लाल मार्कंडेय की सदस्यता को भी चुनौती दी गई है। इन पर भी विधानसभा चुनाव के दौरान दिए गए शपथ पत्र में झूठी जानकारी देने का आरोप लगाया गया है।

महेंद्र सिंह की पत्नी के नाम कहां से आई संपत्ति
याचिकाकर्ताओं के अनुसार दोनों मंत्रियों ने चुनाव के शपथ पत्र में कई जानकारियां छिपाई हैं। संपत्ति की गलत जानकारी देने की बात कही गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि हाऊस वाइफ  होते हुए मंत्री महेंद्र सिंह की पत्नी के नाम पर 7.68 करोड़ रुपए की संपत्ति कहां से आई जबकि वर्ष 2012 के चुनाव में उनके पास पैन कार्ड तक नहीं था।

दंपति के नाम पर संपत्ति में समानता नहीं 
मंत्री मार्कंडेय के मामले में प्रार्थी का कहना है कि दंपति के नाम पर संपत्ति में समानता नहीं है। राम लाल लाहौल-स्पीति से 2007 में भी विधायक थे लेकिन उस दौरान और अब तक की संपत्ति मेल नहीं खाती है। इसके अलावा शपथ पत्र में संपत्ति संबंधी जानकारी भी गलत है। मामले पर सुनवाई 18 अप्रैल को होगी।