नि:शुल्क दी जाने वाली दवाओं की जानकारी दे सरकार

खबरें अभी तक। प्रदेश उच्च न्यायालय ने प्रधान सचिव स्वास्थ्य को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि सरकार द्वारा गरीब मरीजों को मुफ्त में दी जाने वाली दवाओं के बारे में जानकारी मुहैया करवाई जाए ताकि वे इस सुविधा का लाभ ले सकें। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल व न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने यह भी आदेश दिए कि प्रिंट मीडिया व इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से लोगों को इस बाबत तमाम जानकारी मुहैया करवाई जाए।

न्यायालय ने पंचायत के सभी सचिवों को ये आदेश जारी करने को कहा कि वे मुफ्त में दी जाने वाली दवाइयों के बारे में जानकारी सभी पंचायत घरों के नोटिस बोर्ड पर लगाएं। इस बाबत प्रधान सचिव को 2 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष दाखिल करने के आदेश जारी किए हैं। मामले पर सुनवाई 20 मार्च को होगी।

उस दिन विशेष सचिव स्वास्थ्य को न्यायालय के समक्ष हाजिर रहने के आदेश जारी किए गए हैं। अधिवक्ता प्रार्थी कोमल चौधरी द्वारा न्यायालय को यह बताया गया था कि राज्य सरकार द्वारा मुफ्त में वितरित की जाने वाली दवाइयों का लाभ गरीब मरीज इस कारण भी नहीं ले पाते क्योंकि उन्हें इस बाबत जानकारी नहीं होती।