संशोधित होगा जापान का इमिग्रेशन सिस्‍टम, एबी ने कहा- विदेशों से लाएंगे कुशल वर्कर

देश में कामगारों की भारी कमी को देखते हुए जापान सरकार ने इमिग्रेशन सिस्‍टम में संशोधन कर गर्मी तक यह योजना बनाने का सोचा है ताकि विदेशों से कुशल कामगारों व अधिक प्रोफेशनल्‍स को बुलाया जा सके।

जापान टाइम्‍स के अनुसार, शिंजो एबी ने 11 सदस्‍यीय पैनल को कहा, ‘इसके लिए शर्त में यहां रुकने की अवधि सीमा तय की जाएगी साथ ही परिवार के सदस्‍यों को यहां साथ लाने की अनुमति नहीं होगी।‘ इस पैनल में कैबिनेट के प्रमुख मंत्री और जापान के सबसे पावरफुल बिजनेस लॉबी ग्रुप के प्रमुख शामिल थे। इसके बाद एक न्‍यूज कांफ्रेंस में इकोनॉमिक फिस्‍कल पॉलिसी मिनिस्‍टर तोशीमित्‍सु मोटेगी ने बताया कि पहल में संभावित समावेश को लेकर सरकार द्वारा लक्षित और जांच की जाने वाली अनेकों इंडस्‍ट्रियल सेक्‍टर जैसे नर्सिंग सर्विस, कंस्‍ट्रक्‍शन, ट्रांसपोर्टेशन, रिटेल व एग्रीकल्‍चरल सेक्‍टर हैं।

 वर्तमान में जापान के पास प्रोफेशनल और प्रोफेसर, बिजनेस मैनेजरों, लीगल एंड अकाउंटिंग सर्विसेज, मेडिकल सर्विसेज, रिसर्चर, इंस्‍ट्रक्‍टर, इंजीनियर और कुशल वर्कर जैसे शेफ आदि के लिए 11 वीजा कैटेगरी हैं। फिलहाल, वर्किंग वीजा के साथ विदेशी मूल के नागरिकों को मूलत: जापान में अपने पति या पत्‍नी व बच्‍चों के साथ रहने की अनुमति है लेकिन अन्‍य रिश्‍तेदारों के साथ नहीं। यदि अधिकारियों को कोई मुश्‍किल नहीं है तो यहां रहने की अवधि को बढ़ाया जा सकता है। काउंसिल ऑफ इकोनॉमिक फिस्‍कल पॉलिसी को सौंपे गए डेटा के अनुसार, 15 से 64 वर्ष के आयुवर्ग वाले देश की वर्किंग जनसंख्‍या 2016 में घटकर 76.65 मिलियन हो गयी जो 1997 में 86.99 मिलियन थी।