हरियाणा में वर्ष 2003 का जीआरपी में पुलिस भर्ती मामला

खबरें अभी तक। हरियाणा में वर्ष 2003 कें जीआरपी में पुलिस भर्ती मामले में पंचकूला का सीबीआई कोर्ट ने पूर्व डीजीपी M .S . मलिक , SP रवि आजाद ,  DSP अरुण मोदगिल और DSP उदय शंकर को बरी कर दिया है। इन तीनों पर 2006 नियमों को ताक पर रखकर भर्ती करने के आरोप थे।

फैसले पर का स्वागत करते हुए पूर्व डीजीपी M .S . मलिक ने इससे सर्विस राइवलरी का परिणाम बताया है। मलिक ने कहा कि कोर्ट के फैसले से एक बार फिर सच की जीत हुई है।