इलाहाबाद हाई कोर्ट की कड़ी फटकार, बोले- ‘ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की मौत नरसंहार से कम नहीं’!

ख़बरें अभी तक || कोरोना की दूसरी लहर ने देश पर ऐसा कहर बरपाया कि स्वास्थ्य सुविधाओं की पोल खोल कर रख दी है। वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऑक्सीजन की कमी से हुई कोरोना संक्रमितों की मौत पर संज्ञान लिया और हुए लखनऊ और मेरठ के जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे इनकी 48 घंटों के भीतर तथ्यात्मक जांच करें। कोर्ट ने दोनों जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि, वो मामले की अगली सुनवाई पर अपनी जांच रिपोर्ट पेश करें और ऑनलाइन उपस्थित रहें। साथ ही हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि इससे मरीजों की जान जा रही है और यह नरसंहार से कम नहीं है।

कोरोना: ऑक्सीजन किल्लत पर दिल्ली HC की केंद्र को फटकार, कहा- आप अंधे हो  सकते हैं, हम नहीं - Delhi high court hearing on oxygen shortage centre  state government covid - AajTak

न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अजित कुमार की पीठ ने राज्य में संक्रमण के प्रसार और पृथक-वास केंद्र की स्थिति संबंधी जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। अदालत ने कहा, ”हमें यह देखकर दुख हो रहा है कि अस्पतालों को ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं होने से कोविड मरीजों की जान जा रही है। यह एक आपराधिक कृत्य है और यह उन लोगों द्वारा नरसंहार से कम नहीं है जिन्हें तरल मेडिकल ऑक्सीजन की सतत खरीद एवं आपूर्ति सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया है।”

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पीठ ने कहा, ”जबकि विज्ञान इतनी उन्नति कर गया है कि इन दिनों ह्रदय प्रतिरोपण और मस्तिष्क की सर्जरी की जा रही है, ऐसे में हम अपने लोगों को इस तरह से कैसे मरने दे सकते हैं। आमतौर पर हम सोशल मीडिया पर वायरस हुई ऐसी खबरों को जांचने के लिए राज्य और जिला प्रशासन नहीं कहते, लेकिन इस जनहित याचिका में पेश वकील इस तरह की खबरों का समर्थन कर रहे हैं, इसलिए हमारे लिए सरकार को तत्काल इस संबंध में कदम उठाने के लिए कहना आवश्यक है।”

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दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑक्सीजन की कमी पर केंद्र को फटकारा

HC slams Center on Oxygen crisis in Delhi, says- you can be blind, not us |  Delhi में Oxygen संकट पर HC ने केंद्र को लगाई फटकार, कहा- आप अंधे हो सकते

वहीं, दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र से कारण बताने को कहा कि कोविड-19 मरीजों के उपचार के लिए दिल्ली को ऑक्सीजन की आपूर्ति पर आदेश की तामील नहीं कर पाने के लिए उसके खिलाफ अवमानना कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाए। अदालत ने कहा, ”आप शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सिर छिपा सकते हैं, हम ऐसा नहीं करेंगे।” पीठ ने कहा कि उच्चतम न्यायालय पहले ही आदेश दे चुका है, अब हाई कोर्ट भी कह रहा है कि जैसे भी हो केंद्र को हर दिन दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति करनी होगी।