उन्नाव रेप: पीड़िता के पिता की हत्या मामले में भी कुलदीप सेंगर दोषी करार

ख़बरें अभी तक। उन्नाव रेप केस में उम्रकैद की सजा काट रहे पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में भी कुलदीप सेंगर को दोषी पाया गया है। रेप पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में बुधवार को तीस हजारी कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि रेप पीड़िता के पिता को इतनी बुरी तरह से पीटा गया था कि मौत हो गई। मृतक के शरीर पर 18 जख्म थे।

इस मामले में कोर्ट ने पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर, कामता प्रसाद (सब इंस्पेक्टर), अशोक सिंह भदौरिया (SHO), विनीत मिश्रा उर्फ विनय मिश्रा, बीरेंद्र सिंह उर्फ बउवा सिंह, शशि प्रताप सिंह उर्फ सुमन सिंह और जयदीप सिंह उर्फ अतुल सिंह को इस मामले में दोषी करार दिया गया है। जबकि शैलेंद्र सिंह उर्फ टिंकू सिंह,  राम शरण सिंह उर्फ सोनू सिंह , अमीर खान, और शरदवीर सिंह को हत्या के आरोप में बरी कर दिया गया है। उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के पिता की 9 अप्रैल 2018 को कथित तौर पर पुलिस हिरासत में हत्‍या कर दी गई थी। इससे पहले इस मामले में तीस हजारी कोर्ट ने 29 फरवरी को सुनवाई की थी और फैसले के लिए 4 मार्च की तिथि मुकर्रर की थी। आज सुनवाई के बाद कुलदीप सेंगर को हत्या के मामले में दोषी पाया गया है।