INX मीडिया केस में आरोपी चिदंबरम को कोर्ट ने दी जमानत

खबरें अभी तक। INX मनी लॉन्डिंग मामले के आरोपी पी.चिदंबरम को जमानत मिल गई है. बता दे कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 लाख के बॉन्ड के साथ पी चिदंबरम को जमानत दी है. गौरतलब है कि जमानत देते हुए चिदंबरम को कोर्ट ने कहा कि केस पर किसी भी तरह का बयान और प्रेस इंटरव्यू ना दें.

लंबे समय से INX मीडिया केस में अलग- अलग मोड़ आते रहे हैं. लगातार पी. चिदंबरम अपनी जमानत को लेकर याचिका दायर करते हुए सुर्खियों में आए. लेकिन अब लंबे समय के बाद पी. चिदंबरम को कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है. आपकों बता दे कि पी चिदंबरम पर विदेशी लेनदेन के मामले में आईएनएक्स मीडिया को विदेशी एफआईपीबी की मंजूरी देने में नियमों का उल्लंघन करने के आरोप हैं.

दिल्ली हाई कोर्ट ने 15 नवंबर को INX- मीडिया से जुड़े ED के मामले में पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदंबरम की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, लेकिन बुधवार को पिछले 106 दिनों से जांच एजेंसी और न्यायिक हिरासत में रह रहे पी चिदंबरम को कोर्ट ने जमानत दे दी है.

चिदंबरम को कोर्ट से शर्तों पर जमानत तो मिल गई है, लेकिन पी. चिदंबरम को दो-दो लाख का निजी मुचलका और बेल बांड निचली अदालत में देना होगा और साथ ही कोर्ट की इजाजत के बिना पी. चिदंबरम देश छोड़ कर नहीं जा सकते. जब भी ED पूछताछ के लिए बुलाएगी तो पी चिदंबरम को पेश होना होगा और इसके साथ ही उन्हे सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी होगी.