ख़बरें अभी तक। इस से पहले ख़बर में हमने आपको जानकारी दी थी कि फास्टैग क्या है और फास्टैग कैसे लें, वहीं अब इस ख़बर में हम आपको बताएंगे कि अगर आप टोल प्लाजा से गुजरते हैं और वहां का RFID स्कैनर खराब हो तो क्या करें और किन वाहन मालिकों को फास्टैग की चिंता करने की जरुरत नहीं है, साथ ही आपको बताएंगे कि क्या कहता है फास्टैग का नियम, तो आइए सबसे पहले जानते है कि अगर RFID स्कैनर खराब हो तो क्या करें।
अगर टोल प्लाजा पर Fastag स्कैनर खराब हुआ तो कैसे कटेगा टोल
NHAI के अनुसार अगर किसी टोल पर RFID स्कैनर में कोई खराबी है और फास्टैग को स्कैन नहीं कर पा रहा है, तो इसके लिए वाहन चालक को कोई कोई पैसा नहीं चुकाना होगा और उसे फ्री में जाने की इजाजत दी जाएगी। इसके लिए टोल प्लाजा को निर्देश दिए गए हैं। साथ ही उन्हें टोल पर बोर्ड लगाने के लिए भी कहा गया है, जिससे जागरुकता फैलाई जा सके।
गाड़ी में फास्टैग को स्कैन नहीं कर पा रहे तो नहीं खुलेगा टोल प्लाजा का गेट
अगर आप टोल प्लाजा से गुजरते हैं और RFID स्कैनर मशीन में खराबी है, और वह गाड़ी में फास्टैग को स्कैन नहीं कर पाता है तो और टोल प्लाजा का गेट नहीं खुलता है, तो नेशनल हाईवे के नियम के अनुसार टोल प्लाजा संचालक बिना टोल के ही जाने देगा। साथ ही वह मैनुअल तरीके से जीरो फीस की रसीद भी काटेंगे, ताकि उस गाड़ी का रिकॉर्ड दर्ज हो जाए।
गाड़ी पर Fastag नहीं लगा है तो चुकानी होगी दोगुनी राशि
लेकिन अगर आपकी गाड़ी पर Fastag नहीं लगा है और आप टोल प्लाजा पर Fastag लेन से निकलना चाह रहें, तो आपको दोगुनी राशि चुकानी होगी। हालांकि, टोल प्लाजा पर एक लाइन बिना Fastag वाहनों के लिए भी होगा और इससे सामान्य टैक्स वसूला जाएगा।
वहीं, एनएचआई के अनुसार अगर कोई ओवरलोड ट्रक टोल प्लाजा से गुजर रहा है, तो Fastag के जरिए ओवरलोड की राशि कट जाएगी। एनएचआई अधिकारियों के अनुसार कार, जीप वैन के लिए नीले रंग का फास्ट टैग निर्धारित किया गया है। हल्के वाणिज्य वाहनों के लिए लाल व पीला रंग निर्धारित किया गया है और बस के लिए हरा व पीला रंग, मिनी बस के लिए संतरी रंग निर्धारित किया गया है।
सभी वाहनों के लिए FASTag का रंग है निर्धारित
वहीं, ट्रक को उनकी क्षमता के अनुसार रंग दिया गया है। 12 से 16 हजार किलो वजन वाले ट्रक को हरा रंग, 14,200 से 25 हजार किलो के ट्रक को पीला रंग, 25 से 54 हजार किलो के वजनी ट्रक को गुलाबी तथा 54,200 किलो से अधिक वजन के ट्रक को आसमानी रंग दिया गया है। जेसीबी व अन्य निर्माण कार्य में प्रयोग होने वाली मशीन के लिए ग्रे रंग का फास्ट टैग निर्धारित हुआ है।
एनएचएआई के अनुसार, अगर किसी वाणिज्य वाहन पर 20 फीसदी तक ओवरलोड है, तो वाहन मालिक से दोगुना 20 से 40 फीसदी ओवरलोड पर चार गुना, 40 से 60 फीसदी ओवरलोड पर छह गुना, 60 से 80 फीसदी पर आठ गुना और 80 से 100 फीसदी ओवरलोड पर दस गुना तक का जुर्माने वसूला जाएगा। इसके लिए टोल पर वजन तोलने की मशीने जैसे उपकरण लगाए जा रहे हैं, तो ट्रक के वजन का आंकलन करके टोल राशि ऑटोमैटिक ही काट लेंगे।
नए वाहन मालिकों को FASTag के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं
बता दें कि FASTag के बारे में नए वाहन मालिको को चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसकी वजह है कि ये रजिस्ट्रेशन के समय पहले से ही उपलब्ध कराए जाएंगे। ओनर को बस FASTag अकाउंट को सक्रिय और रिचार्ज करना होगा। वहीं अगर आपके पास पुरानी कार है, तो आप उन बैंकों से FASTag खरीद सकते हैं जो सरकार के राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह (NETC) कार्यक्रम से अधिकृत हैं। इन बैंकों में सिंडिकेट बैंक, एक्सिस बैंक, आईडीएफसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, और इक्विटास बैंक शामिल हैं। साथ ही आप पेटीएम से भी FASTag खरीद सकते हैं।