सुखना लेक मामले में हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, जानिए कोर्ट ने क्या कहा

ख़बरें अभी तक। सुखना वेटलैंड एरिया को लेकर यूटी ने अपना जवाब दाखिल किया, प्रशासन ने कहा है कि यूटी 1988 में ही सुखना की बाउंड्री वाल के बाहर 2.7 किलोमीटर के एरिया को वेटलैंड घोषित कर चुका है और अब 2017 में केंद्र सरकार ने भी सुखना लेक के बाहर 2.7 किलोमीटर एरिया को इको सेंसेटिव जोन घोषित कर दिया गया है उसके बाद वहां किसी भी तरह का निर्माण नहीं हो सकता।

वहीं पंजाब की ओर से पेश हुए अधिवक्ता ने कहा कि पंजाब का मास्टर प्लान अलग है जिसमें सुखना वैटलैंड का भी कुछ एरिया शामिल है लेकिन कोर्ट ने साफ कहा कि वेटलैंड एरिया में किसी भी तरह का निर्माण अवैध माना जाएगा। मामले में अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होगी।