चंडीगढ़: ट्रिब्यून फ्लाईओवर के लिए 700 पेड़ों की कटाई पर लगी रोक

ख़बरें अभी तक। चंडीगढ़: ट्रिब्यून चौक पर प्रस्तावित फ्लाईओवर निर्माण के साथ 700 पेड़ों की होने वाली कटाई पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस रवि शंकर झा और जस्टिस राजीव शर्मा की खंडपीठ ने अगले आदेशों तक निर्माण व पेड़ों की कटाई दोनों पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने माना कि मास्टर प्लान में संशोधन किए बिना फ्लाईओवर के निर्माण पर सहमति नहीं दी जा सकती।

एक संस्था ने मई में हाईकोर्ट के समक्ष पेड न काटने की मांग उठाई थी। हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा था, लेकिन पेड़ काटने पर या प्रस्तावित फ्लाईओवर के निर्माण पर कोई रोक नहीं लगाई थी। चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से कोर्ट में कहा गया था कि कोर्ट की पहले अनुमति लेकर ही काम शुरु किया जाएगा। इसके बाद अब कोर्ट की तरफ से कोई रोक न होने के चलते 700 पेड़ काटने का काम दो तीन दिन में शुरु किया जा रहा है।

अर्जी में कहा गया कि इतने बड़े स्तर पर पेड़ों की कटाई से पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचेगा। चंडीगढ़ प्रोजेक्ट प्लान के तहत ट्रिब्यून चौक के आसपास आम और दूसरे पेड़ सालों से लगे हुए हैं। यह न केवल शहर का महत्वपूर्ण ग्रीन कवर एरिया है बल्कि दक्षिण मार्ग को पर्यावरण प्रदूषण से बचाने के लिए भी बड़े मददगार हैं। इस तरह पेड़ों की कटाई से पर्यावरण को नुकसान पहुंचा कर शहर को किसी विकास की जरूरत नहीं है।

अर्जी में यह भी कहा गया कि चंडीगढ़ मास्टर प्लान 2031 के मुताबिक जीरकपुर से ट्रिब्यून चौक के लिए ट्रैफिक का दबाव कम करने के लिए अंडरपास बनाए जाने का प्रस्ताव था, लेकिन अब फ्लाईओवर के निर्माण की बात की जा रही है। हरियाली को नुकसान पहुंचा कर किसी भी तरह के निर्माण कार्य की कोर्ट कोई अनुमति ना दें।