चंडीगढ़ में अब कार की पिछली सीट पर भी सीट बेल्ट लगाना हुआ अनिवार्य

ख़बरें अभी तक। चंडीगढ़ में अब अगर कोई सवारी कार के पिछली सीट पर सीट बेल्ट लगाकर नहीं बैठी होगी तो उसका भी चालान कटेगा। जी हाँ अब चंडीगढ़ में पिछली सीट पर भी बेल्ट लगाना अनिवार्य हो गया है। इसलिए अब ट्राइसिटी के कार चालकों को सावधानी बरतने की जरुरत है।

संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट के दौरान अगर चंडीगढ़ में कोई सवारी बिना सीट बेल्ट के कार की पिछली सीट पर सवार पकड़ी गई तो मोटा चालान होगा। इसलिए कार के पिछली सीट पर बैठने पर भी सीट बेल्ट लगाए, नहीं तो एक हजार रुपए का चालान भुगतने के लिए तैयार रहें। हादसों पर रोक लगाने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है।

अब तक यह नियम अगली सीट पर बैठे ड्राइवर व पैसेंजर पर लागू होता था। वहीं इस नियम को ऐसे ही लागू नहीं कर दिया जाएगा। चंडीगढ़ पुलिस ने पहले लोगों को जागरुक करने का फैसला किया है। सेक्शन-381(3) में स्पष्ट किया गया है कि कार में किसी भी सीट पर बैठी हर सवारी के लिए सीट बेल्ट लगाना जरूरी है।