अपराध की गंभीरता के अनुसार तय हो दफ्तर में महिलाओं के यौन उत्पीड़न की परिभाषा : राष्ट्रीय महिला आयोग

ख़बरें अभी तक।  राष्ट्रीय महिला आयोग ने शनिवार को कहा कि दफ्तर में महिलाओं के यौन उत्पीड़न को लेकर कड़ा रूख अपनाने की बात की है। महिला आयोग का कहना है कि कि दफ्तर में महिलाओं के यौन उत्पीड़न को विस्तृत रूप से परिभाषित करने की जरूरत है। आयोग ने इस संबंध में एक रिपोर्ट महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को भी सौंपी है।

आयोग ने कहा कि यौन उत्पीड़न की परिभाषा में अपराध की गंभीरता में अंतर किया जाना जरूरी है ताकि समिति उसी आधार पर कार्रवाई का स्तर तय कर सके। साथ ही आयोग ने कहा कि यौन उत्पीड़न के मामलों में सुलह का प्रावधान खत्म किया जाना चाहिए। आयोग का तर्क है कि उत्पीड़न कोई विवाद नहीं है जिसमें सुलह की गुंजाइश तलाशी जाए। महिला आयोग ने दफ्तर में यौन उत्पीड़न मामलों की जांच करने वाली आंतरिक समिति में सदस्यों को बढ़ाने का भी सुझाव दिया है।