महज 3 वोटों से 2014 में जीत दर्ज करने वाले राई से विधायक जयतीर्थ दहिया हुए अयोग्य घोषित, कोर्ट ने दिया आदेश

2014 में सोनीपत के राई हलके से मात्र 3 वोट से जीतने वाले कांग्रेस के जयतीर्थ दहिया को अयोग्य घोषित कर दिया है. इनके मुकाबले में मात्र 3 वोट से हारे इनेलो उम्मीदवार इंद्रजीत सिंह दहिया की याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया है.

हालांकि कोर्ट ने अभी इंद्रजीत को विजय घोषित नहीं किया है. कोर्ट ने जबर सिंह केस का हवाला दिया है. कोर्ट ने जब इस मामले की सुनवाई की तो EVM की चैकिंग के आदेश दिए थे जिसमें पाया गया कि 4 वोट दो बार डाले गए है वहीं 1 वोट मृत व्यक्ति का डला था. 2014 के हरियाणा विधान सभा चुनाव में जयतीर्थ दहिया को 36,403 व इनेलो प्रत्याशी इंद्रजीत दहिया को 36,400 वोट मिले थे।

वहीं कोर्ट ने कहा है कि जयतीर्थ को अयोग्य घोषित करार दिए जाने पर उन्हें इस टर्म की पेंशन नहीं मिलेगी। क्योंकि उन्हें जनप्रतिनिधि अधिनियम-1951 के तहत अयोग्य घोषित करार दिया गया है। हालांकि वे इससे पहले भी विधायक रह चुके हैं। इसलिए अन्य सुविधाओं पर फर्क नहीं पड़ेगा और पूर्व के कार्यकाल की पेंशन मिलती रहेगी।