गोवा: पब्लिक प्लेस पर शराब पीना अपराध, कानून तोड़ने वालों पर पांच हजार का जुर्माना

खबरें अभी तक। गोवा के सीएम मनोहर पर्रिकर ने कहा है कि अगर कोई शख्स पब्लिक प्लेस पर शराब पीता पाया गया तो उस पर पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा.  सरकार के मुताबिक, ये कदम गोवा में बढ़ती गंदगी को रोकने के लिहाज से उठाया जा रहा है.  यहां अकसर टूरिस्ट और लोकल लोग शराब पीने के बाद खाली बॉटल्स और बाकी सामान वहीं फेंक देते हैं.  इसकी वजह से गंदगी फैलती है.

पर्रिकर ने गुरुवार को राज्य पंचायत विभाग के स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम में हिस्सा लिया. इस दौरान उन्होंने कहा- जल्द ही गोवा में पब्लिक प्लेस पर शराब पीना अपराध माना जाएगा. कानून तोड़ने वालों पर पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा. राज्य सरकार बजट सेशन के बाद एक बिल लाएगी. गोवा विधानसभा का बजट सेशन इस महीने के आखिर में शुरू होगा.

गोवा सीएम ने कहा कि लोग शराब पीने के बाद खाली बॉटल्स सार्वजनिक स्थानों और सड़कों पर फेंक देेते हैं.  इसकी वजह से गंदगी फैलती है. सरकार सफाई से जुड़े और पहले से मौजूद कानून में भी बदलाव करने जा रही है. इससे गंदगी पर रोक लगाने में काफी मदद मिलेगी. इस कानून के मुताबिक, उन लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी जो तय जगह के अलावा हर कहीं कचरा फेंक देते हैं. पर्रिकर ने कहा कि इन दो कदमों से राज्य में गंदगी की परेशानी 90 फीसदी तक खत्म हो जाएगी.