भिवानी: ऑटो संचालकों को ट्रैफिक पुलिस ने दिया प्रशिक्षण, नए मोटर व्हीकल एक्ट-2019 की दी जानकारी

ख़बरें अभी तक: नए मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के एक सितंबर से लागू होने के बाद भारी भरकम जुर्माने से बचने के लिए भिवानी ट्रैफिक पुलिस ने विशेष जागरूकता अभियान चलाया है। भिवानी शहर में लगभग चार हजार के करीब ऑटो चलते हैं। जिनके कारण ट्रैफिक की काफी समस्या होती है। इसी के चलते जागरूकता अभियान के तहत आज भिवानी के किरोड़ीमल पार्क में जिले भर के ऑटो चालकों को नए ट्रैफिक नियमों के बारे में भिवानी के ऑटो चालकों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया। जिसमें बताया गया कि सायरन बजाती हुई एम्बुलैंस को जगह न देने पर 10 हजार रूपये का चालान होगा।भिवानी के ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर सुभाषचंद्र ने ऑटो चालकों को अपने प्रशिक्षण के दौरान बताया कि आमजनता को परेशानी न हो इसके लिए ऑटो चालक अपनी लैफ्ट साईड में चलें तथा ओवरटेक करने का प्रयास न करें।

उन्होंने बताया कि नए मोटर व्हीकल एक्ट में ट्रैफिक नियम तोड़ने पर जुर्माना पहले से काफी बढ़ गया है। इसीलिए ऑटो चालकों पर आर्थिक मार न पड़े, इसका ध्यान ऑटो चालकों को रखना होगा। उन्होंने बताया कि ड्राइविंग करते समय धूम्रपान करने पर एक हजार रूपये जुर्माना, मोबाईल का प्रयोग करने पर दो हजार रूपये, शराब पिए होने पर 10 हजार रूपये, प्रदूषण की पर्ची न होने पर 10 हजार रूपये जुर्माना व ड्राईविंग लाईसेंस न होने पर पांच हजार रूपये जुर्माने के अलावा एम्बुलैंस को साईड न देने पर 10 हजार रूपये के जुर्माने का प्रावधान नए नियमों में किया गया हैं। भारी जुर्माने से बचने के लिए उन्होंने ऑटो संचालकों से ट्रैफिक नियमों का कड़ाई से पालन करने की अपील की।