झज्जर विधानसभा को आरक्षित से सामान्य में तब्दील करने की मांग

खबरें अभी तक। झज्जर विधानसभा को आरक्षित से सामान्य में तब्दील करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई जिसमें हाईकोर्ट ने हरियाणा चुनाव आयोग के कार्यलय से किसी अधिकारी को रिकॉर्ड के साथ अगली तारीख पर मौजूद रहने के दिये आदेश । चुनाव आयोग के वकील का कहना था कि कोर्ट इसमें दखल नही दे सकता। इसपर याचिकाकर्ता पक्ष के वकील की तरफ से जवाब दिया कि आर्टिकल 226 के अंतर्गत कोर्ट के पास पॉवर है जिसपर कोर्ट ने कहा कि कोर्ट दखल दे सकती है ।

अगली सुनवाई 5 सितम्बर को होगी ।गौरलतब है कि झज्जर निवासी बृजेंद्र ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि 1974 में झज्जर  विधानसभा सीट को आरक्षित किया था । जबकि यहां सबसे ज्यादा जाट और यादवों की संख्या है इसलिए इस विधान सभा क्षेत्र को रिजर्व कैटिगरी से हटाकर सामान्य कैटेगरी की विधानसभा सीट बनाया जाना चाहिए ।