हिमाचल: तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर अब प्रदेश से बाहर के लोगों को आसानी से नहीं मिलेगी नौकरी

ख़बरें अभी तक: हिमाचल में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर अब प्रदेश से बाहर के लोगों को आसानी से नौकरी नहीं मिल सकेगी। कैबिनेट बैठक में इन श्रेणी के भर्ती नियमों को कड़ा करने का फैसला लिया गया है। प्रदेश में अब तृतीय श्रेणी के पदों के लिए 10वीं-12वीं और चतुर्थ श्रेणी के लिए आठवीं और 10वीं की परीक्षा हिमाचल के स्कूलों से पास करना जरूरी होगा। ये शर्तें हिमाचल के मूल निवासियों पर लागू नहीं होंगी। जिन भर्तियों की प्रक्रिया शुरू या पूरी हो चुकी है, उन्हें छोड़कर अब नई भर्तियों को संशोधित भर्ती नियमों के तहत ही किया जाएगा। जयराम सरकार में प्रदेश सचिवालय में विभिन्न पदों पर भर्तियां हुईं। जिनमें बिहार और झारखंड तक के अभ्यर्थी चयनित हो गए।

हिमाचल में नौ साल बाद फिर से पांचवीं एवं आठवीं कक्षा में परीक्षाएं पास करने पर ही विद्यार्थियों को अगली कक्षा में भेजने की व्यवस्था शुरू हो गई। मंत्रिमंडल ने चालू शैक्षणिक सत्र से ही 5वीं और 8वीं कक्षा में परीक्षाएं लेने को मंजूरी दे दी है। स्कूल शिक्षा बोर्ड प्रश्नपत्र और उत्तर पुस्तिकाएं मुहैया करवाएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम संशोधित 2019 को सूबे में लागू करने की संस्तुति की है। वर्तमान में पहली से आठवीं कक्षा तक स्कूलों में असेसमेंट परीक्षा होती है। किसी भी विद्यार्थी को फेल नहीं किया जाता। पांचवीं और आठवीं में फेल होने वाले विद्यार्थी दो माह बाद फिर परीक्षा दे सकेंगे।