उन्नाव रेप केस में सुप्रीम कोर्ट ने CBI को दी राहत, नहीं शिफ्ट होगा केस

ख़बरें अभी तक । उन्नाव में रेप पीड़ित दुर्घटना मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को राहत दी है. बतातें चले कि सुप्रीम कोर्ट ने केस को दिल्ली ट्रांसफर करने को कहा था, इसको लेकर सीबीआई ने अर्जी दी थी की केस को लखनऊ से दिल्ली शिफ्ट न किया जाए. सीबीआई की इस अर्जी को कोर्ट ने स्वीकार कर दिया है. इस मामले में कोर्ट ने सीबीआई को 15 दिनों में केस की जांच पूरी करने को कहा है. इसके बाद सीबीआई ने कुलदीप सिंह सेंगर, अतुल सिंह, वीरेंद्र सिंह और शैलेंद्र सिंह को हिरासत में लेने की अर्जी दी है. इसके साथ ही सीबीआई ने पीड़िता के चाचा से पूछताछ की भी अनुमति मांगी है.